प्राधिकारी
निम्नलिखित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों को कॉमनवेल्थ के राजनीतिक उप-डिवीजनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्यपाल प्राधिकरण, बोर्ड या आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है, जो बदले में एक कार्यकारी निदेशक या सचिव की नियुक्ति करते हैं। किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली शक्तियां अलग-अलग होती हैं। किसी विशेष प्राधिकारी से संबंधित और जानकारी के लिए, कृपया विशिष्ट कोड का संदर्भ लें। सामान्य तौर पर, किसी प्राधिकारी के पास किसी कॉर्पोरेट निकाय के अधिकार होते हैं, जिसमें मुकद्दमा चलाने, अनुरोध करने और आरोपित होने, अनुबंध करने, और एक कॉमन सील को अपनाने और उसका इस्तेमाल करने और उसे बदलने का अधिकार शामिल होता है, जिसे उचित समझा जा सकता है; वह ऐसी संपत्ति या उसमें किसी भी दिलचस्पी का अधिग्रहण कर सकता है या लीज़ पर दे सकता है।
इस सेक्शन में वे प्राधिकरण शामिल नहीं हैं जिनके लिए राज्यपाल न तो कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति करता है और न ही उन्हें जिन्हें वित्तीय वर्ष के लिए विनियोग मिलता है, जिसके दौरान यह वॉल्यूम प्रकाशित होता है।
दिसंबर 2024तक की सटीक जानकारी